राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024

30 नवम्बर 2024 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 9 नई नीतियों के अनुमोदन किया गया।राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 उन्हीं में से एक है।

राज्य सरकार का लक्ष्य -  राज्य को अक्षय ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रो में सम्मिलित रूप से अग्रणी राज्यो में सम्मिलित करना। 

इसमें अक्षय ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप वर्तमान अक्षय ऊर्जा नीति, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रावधानों तथा ऊर्जा भण्डारण के नवीन प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है।

इस नीति में निम्नलिखित लाभ दिए जाएँगे -

1. 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने, फ्लोटिंग, रिजर्वायर टॉप और कैनाल टॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने, पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट सहित बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं और 8 मार्च 2019 के बाद शुरू हुई छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को शामिल करने, और नेट मीटरिंग व्यवस्था में 80 प्रतिशत ट्रांसफार्मर क्षमता तक सोलर रूफटॉप लगाने की अनुमति दी गई है। 

2. सभी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और पार्कों को राजकीय भूमि आवंटन, वर्चुअल पीपीए आधारित सौर ऊर्जा परियोजनाओं, कार्बन ट्रेडिंग, ऊर्जा दक्षता तथा नेट जीरो बिलिं्डग को बढ़ावा देने के प्रावधान भी नई नीति में हैं।

3. इस नीति में 10 मेगावाट तक की परियोजनाओं का पंजीकरण शुल्क घटाकर 5 हजार रुपए कर दिया गया है। 

4. नई नीति में 2029-30 तक 10 हजार मेगावाट क्षमता के पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट, बैट्री ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं (बीईएसएस), हाइड्रो सहित ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 

5. बीईएसएस को बढ़ावा देने के लिए 5 मेगावाट से अधिक की परियोजना की स्थापना पर न्यूनतम 5 प्रतिशत क्षमता का ऊर्जा भंडारण संयंत्र अनिवार्य किया गया है। 

6. नीति में बायोगैस, बायो सीएनजी को प्रोत्साहन और वर्ष 2030 तक 2000 केटीपीए ग्रीन हाईड्रोजन उत्पादन हेतु ग्रीन हाइड्रोजन वेली की स्थापना, और न्यूनतम 1 गीगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 

7. बीईएसएस और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को रिप्स-2024 सहित विभिन्न प्रकार के लाभ एवं छूट देय होंगे।

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